डीजल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला

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राजधानी देहरादून से हटेंगे डीज़ल से चलने वाले बस और विक्रम टेम्पू।।

डीजल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया निर्णय।।

शहरी क्षेत्रों में डीजल बसों और विक्रम को सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन चालित में बदलने का फैसला।।

डीजल से चलने वाले विक्रम,बसों को बी.एस VI ओमनी में बदलने पर एकमुश्त अनुदान की भी व्यवस्था।।

स्क्रेपिंग प्रमाण पत्र और परमिट सरेंडर करने पर नए सीएनजी वाहन के क्रय पर एक्स शोरूम कीमत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख) की दी जाएगी सब्सिडी।।

विस्तृत में देखें क्या क्या रहेंगे बिंदु…..

धामी कैबिनेट ने ‘उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 पर लगाई मोहर।।

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को बेहतर करने तथा पुराने डीज़ल आधारित बसों एवं विक्रम / टैम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम करने का लिया गया निर्णय।।

‘उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024″ प्रख्यापित करने हेतु मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।।

शहरी क्षेत्रों में डीज़ल बसों एवं विक्रम को सी.एन.जी. और अन्य स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन चालित बस में बदलने का फैसला।।

डीज़ल से चलने वाले विक्रम / टैम्पो को बी.एस-VI ओमनी बस में बदलने हेतु एकमुश्त पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था।।

मौजूदा सिटी बस ऑपरेटर हेतु अनुमन्य पूंजीगत अनुदानः

वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी वैध परमिट को सरेंडर करने पर नई सीएनजी / वैकल्पिक इंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय हेतु वाहन लागत (एक्स-शोरूम कीमत) का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15.00 लाख) का पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) / प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।।

वाहन को स्क्रैप किए बिना परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी वैध परमिट को समर्पित करने पर नई सीएनजी / वैकल्पिक इंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय हेतु वाहन की लागत (एक्स-शोरूम कीमत) का 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 12.00 लाख) का पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।।

सिटी बस संचालक,वाहन को स्क्रैप नहीं करेंगे एवं वाहन स्वामी को दूसरे राज्य में संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।।

मौजूदा विक्रम टेम्पू संचालक हेतु अनुमन्य पूंजीगत अनुदानः

वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र और परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी वैध परमिट प्रस्तुत करने पर नई सीएनजी / वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय हेतु वाहन की लागत (एक्स-शोरूम कीमत) का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15.00 लाख) का पूजीगत ‘अनुदान/प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।।

वाहन को स्क्रैप किए बिना परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट को समर्पित करने पर नई सीएनजी/वैकल्पिक इंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय हेतु वाहन की लागत (एक्स-शोरूम कीमत) का 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 12.00 लाख) पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।।

नई सीएनजी / वैकल्पिक ईंधन ओमनी बस बीएस VI में परिवर्तन करने के इच्छुक वैध परमिट धारक वाले विक्रम संचालकों को 1:1 के अनुपात में समायोजित किया जाएगा।।

प्रोत्साहन के रूप में वाहन लागत का 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान (अधिकतम ₹ 3.50 लाख) दिया जाएगा।

नीति के क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग नोडल विभाग होगा।।

नीति को प्रथम चरण में देहरादून नगर में लागू किया जाएगा और उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुमति से इसे अन्य शहरों में विस्तारित किया जा सकेगा

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