उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, अंकिता भंडारी मर्डर केस में दोषियों को आजीवन कारावास

उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर…
अंकिता भंडारी मर्डर केस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार ने सुनाई सजा।।
आरोपी नंबर एक पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना।।
धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना।।
धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना ।।
धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 जुर्माना की सुनाई सजा।।
आरोपी नंबर दो सौरभ भास्कर और आरोपी नंबर तीन अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना।।
धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना।।
3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई ।।
मृतक अंकिता भंडारी के परिजनों को 4 लाख प्रतिकर देने का आदेश।।